फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय ने सुनाया फैसला, 15 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया
गरियाबंद-:जिले के फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (पॉक्सो एवं बलात्कार प्रकरण) की अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती गंगा पटेल ने नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के मामले में आरोपी पुस्तम उर्फ गुड्डु यदु को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक हरि नारायण त्रिवेदी ने बताया कि आरोपी का पीड़िता के गांव में आना-जाना था, जिसके कारण दोनों के बीच बातचीत होती थी। वर्ष 2025 में आरोपी ने पीड़िता को प्रेम संबंध एवं विवाह का प्रस्ताव दिया। पीड़िता के नाबालिग होने की जानकारी होने के बावजूद आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में विवाह से इंकार किए जाने पर पीड़िता ने घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी।
मामले की शिकायत पर थाना देवभोग पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया तथा न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष की ओर से 12 साक्षियों के बयान कराए गए।
प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्यों एवं तथ्यों पर विचार करने के बाद न्यायालय ने आरोपी को पॉक्सो अधिनियम की धारा 06 के तहत 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड तथा भारतीय न्याय संहिता की धारा 87 के तहत 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
Author: थनेश्वर बंजारे
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