बोर्ड परीक्षाओं के बीच सख्त आदेश: गरियाबंद में लाउडस्पीकर पर पूर्ण प्रतिबंध

SHARE:

गरियाबंद-:बोर्ड परीक्षाओं को शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए गरियाबंद जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी भगवान सिंह उइके ने जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउडस्पीकर) के उपयोग पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है।छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा जारी परीक्षा कार्यक्रम 2026 के अनुसार हाईस्कूल एवं हायर सेकेंडरी की मुख्य परीक्षाएं 20 फरवरी 2026 से 18 मार्च 2026 तक आयोजित होंगी। वहीं पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर की वार्षिक परीक्षाएं 07 मार्च 2026 से 10 अप्रैल 2026 तक प्रस्तावित हैं।परीक्षाओं के दौरान विद्यार्थियों की पढ़ाई एवं परीक्षा में किसी प्रकार का व्यवधान न हो, इसे ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।जिला दंडाधिकारी ने छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 18 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 20 फरवरी 2026 से 29 अप्रैल 2026 तक जिले की सीमा में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध लागू किया है।हालांकि विशेष परिस्थितियों एवं शासकीय कार्यों के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की अनुमति संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी द्वारा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों एवं अधिनियम में वर्णित शर्तों के अधीन दी जा सकेगी।प्रशासन ने आम नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य को ध्यान में रखते हुए नियमों का पालन सुनिश्चित करें।

थनेश्वर बंजारे
Author: थनेश्वर बंजारे

Dist :- Gariyaband Phone No. :- 7067148964 Gmail :- Banjarethaneshwar544@gmail.com

Author

Leave a Comment

सबसे ज्यादा पड़ गई