गरियाबंद /राजिम-: गरियाबंद जिला कार्यालय मे पदस्थ गोपीराम मिरी नगर सैनिक फिंगेश्वर के ग्राम बकली निवासी ने हिन्दू विवाह अधिनियम को धता बताकर तीन-तीन शादी करने व पत्नियों से मारपीट करने, झूठी जानकारी देने और धोखाधड़ी कर तीनो की जीवन बर्बाद करने के गंभीर आरोप लगे हैं। गोपीराम मिरि के छल और अत्याचार से परेशान होकर बेबस पत्नी पुलिस व जिला अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है, लेकिन अभी तक संतोषजनक कार्रवाई नहीं हो सकी है।

मामले मे लेख करना होगा की पहली पत्नी—पायल सोनवानी (पटेवा निवासी)
गोपीराम ने प्रथम विवाह पटेवा निवासी पायल सोनवानी से सामाजिक रीति-रिवाज के साथ किया था।उक्त दरमियान उनकी एक 8 वर्षीय बेटी भी है।घरेलू विवाद के चलते आरोपी के द्वारा पहली पत्नी को फैमिली कोर्ट रायपुर के आदेश पर तलाक लेने के साथ गुजारा भत्ता हेतु गोपीराम हर महीने ₹5000 भरण-पोषण भी दे रहा है।
दूसरी पत्नी—बिना बाई धृतलहरे (पचेडा निवासी)
दूसरी शादी 20 जनवरी 2021 को पचेरा निवासी बिना बाई धृतलहरे से की।विवाह के बाद गोपीराम उसे गरियाबंद में किराए के मकान में रखता था।
महिला का आरोप—एक महीने बाद मारपीट कर घर से निकाल दिया।
तीसरी पत्नी—सुशीला रात्रे (रायपुर निवासी)
रायपुर की सुशीला रात्रे ने आरोप लगाया कि गोपीराम ने उन्हें कुंवारा होने की जानकारी देकर कहा कि उसकी कोई पत्नी नहीं है, और इसी झूठ के आधार पर 13 अप्रैल 2023 को सामाजिक रीति-रिवाज से विवाह कर लिया।
सुशीला को लगभग ढाई साल तक गरियाबंद में किराये के मकान में रखकर साथ जीवन-यापन करता रहा।
परिवार द्वारा क्रूरता और जानलेवा हमला
सुशीला का आरोप है—
22 सितंबर 2025 को ग्राम बकली में दयालू राम, जानकी बाई, कमली बाई और स्वयं गोपीराम ने हाथ-पैर दुपट्टे से बांधकर जमीन पर पटक दिया,
जानकी बाई ने मुंह पर कपड़ा डालकर दबाया, जिससे सुशीला बेहोश हो गई।
होश आने पर उसने तत्काल थाना राजिम में FIR दर्ज कराई, लेकिन अभी तक संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई।
चौथी शादी की तैयारी?
पीड़ित महिलाओं का दावा है कि
तीन-तीन शादी करने और तीनों पत्नियों को प्रताड़ित कर भगा देने के बावजूद गोपीराम मिरी अब चौथी शादी की तैयारी कर रहा है, जबकि वह एक सरकारी कर्मचारी है।
कानूनी व प्रशासनिक सवाल खड़े
हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के अनुसार पहली पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी करना अपराध है।सरकारी सेवकों पर आचार संहिता और दो-बच्चा होने का नियम लागू होता है। ज्वाइनिंग में गलत जानकारी देने या अनेक विवाह छिपाने पर निलंबन व बर्खास्तगी तक का प्रावधान है।
मारपीट, धमकी और जानलेवा हमले की घटनाएँ गंभीर IPC अपराध हैं, जिनमें तुरंत गिरफ्तारी हो सकती है।
इसके बावजूद अब तक प्रभावी कार्रवाई नहीं होना कई सवाल खड़े करता है।
पीड़ित महिलाओं की मांग
गोपीराम मिरी को तत्काल गिरफ्तार किया जाए।
धोखाधड़ी, बहुविवाह, घरेलू हिंसा, जानलेवा हमला और सरकारी सेवा नियमों के उल्लंघन पर कड़ी विभागीय कार्रवाई की जाए।
चौथी शादी से पहले ही शासन-प्रशासन हस्तक्षेप कर पीड़िताओं को न्याय दिलाए।
पीड़ित महिलाओं ने शिकायतें
पुलिस अधीक्षक गरियाबंद,
नगर सेना मुख्यालय,
तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को भी सौंप दी हैं।
मामले मे अमृत साहू नगर पुलिस निरिक्षक़ थाना राजिम ने कहाँ की पीड़िता के द्वारा आरोपी व परिजनों के द्वारा मारपीट किये जाने की शिकायत की गईं है मामले मे अपराध पंजीबद्ध कर जाँच मे लिया गया है.
Author: थनेश्वर बंजारे
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