पटवारी रिश्वत कांड में प्रशासन सख्त

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कलेक्टर बीएस उइके की तत्पर कार्रवाई—पटवारी निलंबित, तहसीलदार व आरआई को नोटिस

 

गरियाबंद-:छुरा तहसील में सामने आए पटवारी रिश्वत कांड में प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और ऑडियो क्लिप में पटवारी खेमचंद साहू द्वारा रिश्वत मांगने तथा पैसे उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने के दावे सामने आने के बाद कलेक्टर बीएस उइके ने तत्काल संज्ञान लिया।

 

प्रथम दृष्टया आरोप गंभीर पाए जाने पर कलेक्टर के निर्देश पर खेमचंद साहू (हल्का क्रमांक 28 दूल्ला एवं 36 केवटीझर) को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-03 तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम-09 के तहत की गई है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय, भू-अभिलेख शाखा, जिला गरियाबंद निर्धारित किया गया है तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।

 

इसी मामले में कलेक्टर के निर्देश पर अपर कलेक्टर पंकज डाहिरे ने छुरा के तहसीलदार और राजस्व निरीक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। वायरल ऑडियो-वीडियो में पटवारी द्वारा इन अधिकारियों का भी उल्लेख किए जाने की बात सामने आई है, जिसे गंभीरता से लेते हुए जांच का दायरा बढ़ाया गया है।

 

अपर कलेक्टर ने नोटिस में स्पष्ट किया है कि संबंधित कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के प्रावधानों, विशेषकर सत्यनिष्ठा और कर्तव्यपरायणता के विपरीत है। साथ ही पूछा गया है कि क्यों न उनके विरुद्ध छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए।

 

तहसीलदार और राजस्व निरीक्षक को तीन दिवस के भीतर प्रमाण सहित अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित समय में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर एकपक्षीय कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

पूरे घटनाक्रम से राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। फिलहाल प्रशासन द्वारा की गई त्वरित कार्रवाई के बाद अब सभी की नजर जांच रिपोर्ट और आगे की सख्त कार्रवाई पर टिकी हुई है।

थनेश्वर बंजारे
Author: थनेश्वर बंजारे

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