आठ साल पहले बकरे के विवाद में हुई थी हत्या, कोर्ट ने एक ही परिवार के 12 लोगों को सुनाई उम्रकैद की सजा

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नई दिल्ली । कोटा में एक ही परिवार के 12 लोगों को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। 8 साल पहले इन लोगों का बकरे को लेकर पड़ोसी के साथ विवाद हो गया था। विवाद सुलझाने आए 2 युवकों इस्तियाक और यशपाल पर चाकू, लकड़ी और धारदार हथियारों से हमला कर दिया था। जिसमें इस्तियाक गंभीर रूप से घायल हो गया था। इसके बाद अस्पताल में इलाज के दौरान उसने दम तौड़ दिया। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सभी दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसमें 10 पुरुष और 2 महिलाएं हैं। अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश श्वेता शर्मा ने सभी दोषियों पर 13-13 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वकील रियाज अहमद ने बताया कि यह मामला 31 अगस्त 2018 का है। हमले में इस्तियाक हुसैन की मौत हो गई थी। 8 साल पुराने हत्या के मामले में मुख्य आरोपी रमजानी (57), उसकी पत्नी फरजाना (43) और उनके बेटे मुख्तार (31), मुश्ताक (29) और अन्य 8 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है, जो की एक ही परिवार के हैं। कोर्ट ने मुख्य आरोपियों के अलावा मुबारिक अली (26), सद्दाम खान (32), शाहीन खानम (37), शाहरुख उर्फ लंगड़ा (26), जहीर खान (35), नईमुद्दीन उर्फ शोएब (26), शाहदत उर्फ भय्यू (30) और शाहरुख (32) को भी दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई

 

थनेश्वर बंजारे
Author: थनेश्वर बंजारे

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