रायपुर। छत्तीसगढ़ में अब 5 डिसमिल से कम आकार की कृषि भूमि की खरीदी-बिक्री करने पर अब रजिस्ट्री नहीं होगी। राज्य सरकार ने इस तरह की भूमि के रजिस्ट्री पर रोक लगा दी है। इस संबंध में महानिरीक्षक (पंजीयन) ने सभी जिला पंजीयकों को पत्र लिखा हैं। बीतें दिनों छत्तीसगढ़ विधानसभा में ‘छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक-2025’ लाया गया था, जिसमें जमीनों की खरीदी और बिक्री को लेकर कई तरह के प्रावधान किए गए थे। इसमें 5 डिसमिल से कम आकार की कृषि भूमि की रजिस्ट्री नहीं करने की बात भी शामिल थी। अब इस नियम के राजपत्र में प्रकाशन के साथ ही सभी जिला पंजीयकों को आदेश जारी किया गया है।
बता दें कि पूर्व में 5 डिसमिल से कम जमीन की रजिस्ट्री होने से प्रदेश भर में अवैध प्लॉटिंग बढ़ गई थी और इससे कई समस्याएं उत्पन्न हो रही थीं। हालांकि यह नया नियम शहरों में लागू नहीं होगा, क्योंकि शहरों में भूमि आमतौर पर कृषि श्रेणी से बाहर होती है। शहरी क्षेत्रों में डायवर्टेड भूमि जो व्यवसायिक और आवासीय उपयोग के लिए होती है, उसकी रजिस्ट्री पहले की तरह होती रहेगी।
छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक-2025’ में किए गए ये प्रावधान
विधेयक के तहत जियो रिफेरेन्सिंग तकनीक को कानूनी मान्यता दी गई है। इसके अंतर्गत पूरे प्रदेश में डिजिटल नक्शे तैयार किए जा रहे हैं, जिससे सीमांकन, बंटवारा और नामांतरण जैसे विवाद खत्म होंगे। डिजिटल नक्शे अब कानूनी दस्तावेज माने जाएंगे, जो कोर्ट और प्रशासनिक कामों में मान्य होंगे।

Author: थनेश्वर बंजारे
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