CGPSC-2021 भर्ती विवाद में सुप्रीम कोर्ट सख्त, चयनित उम्मीदवारों को नौकरी देने का आदेश

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नई दिल्ली/रायपुर । सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार को बड़ा झटका देते हुए CGPSC-2021 के चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर रोक लगाने संबंधी याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए चयनित उम्मीदवारों को जॉइनिंग देने का निर्देश दिया है।

 

हाई कोर्ट के आदेश पर मुहर

राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का निर्देश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया।

 

सरकार ने जांच का दिया था हवाला

राज्य सरकार की ओर से तुषार मेहता सहित अन्य वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने दलील दी कि मामले में सीबीआई जांच जारी है, इसलिए नियुक्तियों को रोका जाना चाहिए। उनका कहना था कि अंतिम निर्णय जांच पूरी होने के बाद ही लिया जाए।

 

अभ्यर्थियों की ओर से क्या कहा गया

वहीं चयनित अभ्यर्थियों की ओर से वकीलों ने तर्क दिया कि सीबीआई अपनी चार्जशीट दाखिल कर चुकी है और 171 में से केवल 5 अभ्यर्थियों के नाम ही जांच में आए हैं। साथ ही 125 अभ्यर्थियों को पहले ही जॉइनिंग दी जा चुकी है, ऐसे में बाकी को रोके रखना उचित नहीं है।

 

लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद फैसला

इससे पहले सिंगल बेंच और फिर डिवीजन बेंच ने भी राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी थी। इसके बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी, जिसे अब खारिज कर दिया गया है।इस फैसले के बाद लंबे समय से नियुक्ति का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है।

थनेश्वर बंजारे
Author: थनेश्वर बंजारे

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