नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि साइबर अपराधी परजीवी हैं जो भोले-भाले निवेशकों से पैसे लेकर उन्हें ठगते हैं और कोर्ट को उनके साथ बहुत सख्त होना चाहिए. यह बात चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने कही. बेंच एक आदमी की अर्जी पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उसने अलग-अलग राज्यों में उसके खिलाफ दर्ज कुछ एफआईआर को एक साथ करने की मांग की थी. सीजेआई ने कहा, आप लोग (साइबर अपराधी) परजीवी हैं और आप मासूम निवेशक से पैसे लेकर उन्हें ठगते हैं. साइबर अपराधियों के लिए हमें बहुत सख्त होना होगा.साइबर अपराधियों की आलोचना करते हुए पीठ ने कहा कि ऐसे अपराध के पीडि़त हमेशा पूरे देश में फैले होते हैं और अपराधी देश के एक हिस्से में किसी को धोखा देकर दूसरे हिस्से में चले जाते हैं.सीजेआई ने कहा, आप तमिलनाडु में किसी को धोखा देते हैं, फिर आप जम्मू-कश्मीर और फिर उत्तर-पूर्व में जाते हैं. सीजेआई ने कहा कि साइबर अपराधियों को सलाखों के पीछे रखना समाज के हित में होगा. पीठ ने अलग-अलग राज्यों में याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज कुछ एफआईआऱ को एक साथ करने की अर्जी पर सुनवाई करने से मना कर दिया. दलीलें सुनने के बाद, बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता राहत पाने के लिए अपने अधिकार वाले हाई कोर्ट जा सकता है ।
Author: थनेश्वर बंजारे
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