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रायपुर। डीएमएफ घोटाले में आरोपी सूर्यकांत तिवारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत प्रदान कर दी है। इस महत्वपूर्ण मामले में अभियुक्त की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी, शशांक मिश्रा और तुषार गिरि ने पक्ष रखते हुए पैरवी की। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद सूर्यकांत तिवारी को सशर्त जमानत देने का आदेश पारित किया।अधिवक्ताओं ने न्यायालय के समक्ष कहा कि, सूर्यकांत तिवारी जमानत के दौरान न्यायालय द्वारा निर्धारित सभी शर्तों का पालन करेंगे।
Author: थनेश्वर बंजारे
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