दुर्ग। शहर के चर्चित बिल्डर, जमीन कारोबारी और छत्तीसगढ़ी फिल्मों के अभिनेता मनोज राजपूत एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। उनके खिलाफ सुपेला थाना में गंभीर धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि उन्होंने अपने आपराधिक मामलों को छिपाकर गलत जानकारी के आधार पर शपथ पत्र तैयार कराया और पासपोर्ट बनवाया। वहीं सुपेला थाना में एफआईआर दर्ज हुई।
क्या है पूरा मामला?
पुलिस के मुताबिक, मनोज राजपूत ने पासपोर्ट बनवाने के लिए आपराधिक इतिहास को छिपाया और झूठा शपथ पत्र देकर सुपेला थाने से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त किया। लेकिन जब पुलिस जांच में यह सामने आया कि उसके खिलाफ अलग-अलग थानों में कुल 11 आपराधिक मामले दर्ज हैं—जिनमें दुष्कर्म, पोक्सो एक्ट, धोखाधड़ी और मारपीट जैसे संगीन आरोप शामिल हैं—तो तुरंत एक पत्र पासपोर्ट कार्यालय को भेजा गया। इसके बाद उनका पासपोर्ट रद्द कर दिया गया।
पते में किया हेरफेर
मनोज राजपूत ने अपने वास्तविक पते (मोहन नगर थाना क्षेत्र) की बजाय सुपेला थाना क्षेत्र के मोतीलाल नेहरू नगर, वार्ड 03 का पता दिखाकर पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट हासिल की। यह प्रयास उनके आपराधिक इतिहास को छिपाने की मंशा से किया गया था। लेकिन पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज की और पूरे घटनाक्रम को उजागर किया।
दर्ज हुए अपराध
सुपेला थाना में मनोज राजपूत पर FIR नंबर 806/2025 दर्ज किया गया है। इसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी) और पासपोर्ट अधिनियम 1967 की धारा 12 के तहत कार्रवाई की गई है। मामला 14 जुलाई 2025 को दर्ज हुआ था।
Author: थनेश्वर बंजारे
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